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लोन मोरेटोरियम मामलाः मोदी सरकार, RBI की दलीलों से SC असंतुष्ट, बोला- केंद्र की योजना रही विफल

नई दिल्ली: 

लोन मोरेटोरियम मामले (Loan Moratorium) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को सुनवाई हुई. मोरेटोरियम के दौरान लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र की ओर से दायर हलफनामा याचिकार्ताओं द्वारा उठाए गए कई मुद्दों का समाधान नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे पर असंतोष जताते हए.कहा कि केंद्र के हलफनामे में मामले में उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों से नहीं निपटा गया है. आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई परिणामी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है. कामत कमेटी की सिफारिशों पर भी विचार किया जाना है. रिपोर्ट को जरूरतमंद व्यक्तियों को भी प्रसारित किया जाना है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पहले के आदेश में RBI या अलग-अलग बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों पर  हलफनामा दाखिल करना है. अदालत ने केंद्र सरकार, आरबीआई  और बैंकों को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया. अदालत ने कहा कि हितधारक भी इन हलफनामों का जवाब देंगे. अदालत ने रियल स्टेट व अन्य पर भी राहत पर विचार करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी

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